राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) ने आसाराम की ज़मानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह आदेश अहमदाबाद सिविल अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर दिया। आसाराम बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अब 30 अगस्त को आसाराम को केंद्रीय कारागार में आत्मसमर्पण करना होगा। ज़रूरत पड़ने पर आसाराम दोबारा आवेदन कर सकता है। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की युगलपीठ ने यह फैसला सुनाया।
चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय
खराब स्वास्थ्य के आधार पर उच्च न्यायालय ने आसाराम की अंतरिम ज़मानत की अवधि 29 अगस्त तक बढ़ा दी थी। उन्होंने फिर से अंतरिम ज़मानत बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अहमदाबाद सरकारी अस्पताल के तीन डॉक्टरों की टीम ने आसाराम के स्वास्थ्य की जाँच की और रिपोर्ट दी। चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर आज (27) अगस्त को ज़मानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया।
आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है
आसाराम को दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पहले मामले में, आसाराम को 2013 में जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दूसरे मामले में, सूरत की एक महिला ने उन पर गुजरात के गांधीनगर स्थित उनके आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया और जनवरी 2023 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
6 महीने की स्थायी ज़मानत मांगी गई थी
86 वर्षीय आसाराम ने दोनों मामलों में 6 महीने की स्थायी ज़मानत मांगी थी। लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने केवल 3 महीने की ज़मानत दी। इसके बाद आसाराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में ज़मानत के लिए याचिका दायर की। दोनों अदालतों से मंज़ूरी मिलने के बाद ही वे इलाज के लिए जोधपुर जेल से बाहर आए।
आसाराम को कौन सी बीमारी है?
अदालत में पेश की गई जोधपुर एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, जिसके लिए वे "उच्च जोखिम श्रेणी" में आते हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार, आसाराम को विशेष नर्सिंग देखभाल, नज़दीकी निगरानी और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से नियमित परामर्श की आवश्यकता है।
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