लाइव हिंदी खबर :- दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में पाकिस्तानी महिला रुकैया ओबैद ने यह आग्रह किया है कि उसके द्वारा भारत में अपने, पति के साथ लंबे समय तक रहने के लिए दायर लॉन्ग टर्म वीजा आवेदन पर उचित विचार किया जाए। महिला ने कोर्ट से निर्देश मांगे हैं कि उसके आवेदन को गंभीरता से देखें और उसके बाद आवश्यकता के अनुसार निर्णय दिया जाए।
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने बताया कि वह अपने पति के साथ भारत में रहना चाहती है और उसके इसके लिए लॉन्ग टर्म वीजा की अनुमति अनिवार्य है। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि उनके मामले में किसी प्रकार का विलंब उनके निजी जीवन और पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।
कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की है। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें और आवश्यक दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इस तरह के मामलों में कोर्ट आमतौर पर व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय देता है।
लॉन्ग टर्म वीजा के मामले में आवेदक की स्थिति, पारिवारिक संबंध और भारत में रहने के बाद आवश्यकता प्रमुख भूमिका निभाती है। यह मामला न केवल वीजा नियमों और प्रक्रियाओं को उजागर करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों और मानवाधिकारों से जुड़े पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। न्यायालय का निर्णय आने से पहले इस तरह के मामलों पर कानूनी विशेषज्ञों की नजर बनी रहती है।
You may also like
छात्रवृत्ति के लिए कल्याण कॉम्प्लेक्स का आठ को घेराव करेगा आजसू
खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी प्रबंधक व उसकी पत्नी के खिलाफ केस कार्यवाही पर रोक
जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस टैंकर पलटने से हुआ बड़ा हादसा
हाईकोर्ट भवन में बेबी फीडिंग रूम बनाने का मामला, सुनवाई 11 नवम्बर को
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास