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बिहार में जन वितरण प्रणाली के डीलरों के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार ने बढ़ा दी कमीशन

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गयाजी/पटना: बिहार में जन वितरण प्रणाली (PDS) के डीलरों के कमीशन में 52 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। अब खाद्यान्न डीलरों को प्रति क्विंटल 258.40 रुपये की कमीशन राशि मिलेगी। बताया गया कि बिहार में खाद्य वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़-पारदर्शी बनाने की दिशा में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डीलर कमीशन की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाकर जनवितरण प्रणाली के डीलर कमीशन की राशि में करीब 52 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।





PDS डीलर को 258.40 रुपये प्रति क्विंटल कमीशनअब तक डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश के रूप में प्रति क्विंटल 45 रुपये और राज्यांश के रूप में 45 रुपये यानी कुल 90 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था। राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार कमीशन की राशि को सितंबर 2025 से प्रभावी करते हुए राज्य योजना से अतिरिक्त 47 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन में वृद्धि करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के साथ ही कुल दर (केन्द्रीय सहायता, राज्यांश और राज्य योजना मद) 211.40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।





बिहार में 50 हजार से अधिक पीडीए डीलरराज्य सरकार के इस फैसले से राज्यभर के लगभग 50 हजार जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कार्यरत डीलरों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, राज्य में इससे खाद्यान्न वितरण की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी पहले से बेहतर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दुकानदार महीने में 50 क्विंटल अनाज कार्ड धारकों को देता है तो सरकार की ओर से उसे कमीशन के तौर पर 12920 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा राशन दुकानदारों को फिक्स मानदेय भी सरकार की ओर से दी जाती है।





डीलरों के कमीशन बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहरराज्य की खाद्य एवं उप्प्भोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बिहार सरकार गरीब एवं जरुरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न की समय पर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डीलर कमीशन दर में वृद्धि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी और उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न अधिक सुगमता से पहुंच सके। राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले से जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों की एक बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है।

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