जयपुर। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भजनलाल शर्मा ने फिर से बड़ा कदम उठाया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक 7 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देते हुए आरोपित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत भी एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने का अनुमोदन किया है।
सीएम भजनलाल ने इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण एवं आपराधिक षड़यंत्र के 1 प्रकरण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित एक अधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम-16 के अंतर्गत दो अनुशासनात्मक जांच प्रारंभ करने का भी अनुमोदन किया है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 3 गंभीर प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर दंडित किया है। वहीं, नियम-16 सीसीए में जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए 3 प्रकरणों को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया है।
राज्यपाल से अनुमोदित 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया
मुख्यमंत्री भजनलाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध राज्यपाल से अनुमोदित 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया है। वहीं सीसीए नियम-34 के तहत अपील याचिका को भी खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है। सीएम ने लघु शास्ति के 2 प्रकरणों में सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए 2 अधिकारियों को राहत प्रदान की है। वहीं, वृहत शास्ति के 1 प्रकरण में भी आरोप प्रमाणित नहीं होने पर बरी किया गया।
PC:dipr.rajasthan
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें
You may also like
Sharadiya Navratri 2025: महानवमी के दिन से खुलेंगे इन राशियों के भाग्यों के दरवाजें, शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम
एमपी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, पूर्व कुलपति प्रो यूपी सिंह का निधन
ऐसा डॉक्टर, जिसने 6 करोड़ की` रकम के लिए काट दिया अपना ही ये खास अंग! अब पड़ गए लेने के देने
जयपुर में शर्मनाक वारदात! साइन लेंग्वेज सीख युवक ने 19 साल की लड़की के साथ किया बलात्कार, जानिए क्या है पूरा मामला ?
Health: प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पैरासिटामोल कितनी सुरक्षित? WHO और AIIMS के डॉक्टरों ने बताई सच्चाई