नई दिल्ली, 22 मई . सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के शराब ठेकों पर ईडी की जांच पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ईडी सारी हदें पार कर रही है. वो किसी निगम पर छापा कैसे मार सकती है. आप देश में संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं.
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर चुका है. मद्रास हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की याचिका खारिज करते हुए ईडी की कार्रवाई पर मुहर लगा दी थी. मद्रास हाई कोर्ट के इसी आदेश को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
ईडी ने 6 और 8 मार्च को खुदरा ठेकों पर छापे मारे थे. तमिलनाडु सरकार का कहना था कि ईडी ने उसके अधिकारियों को प्रताड़ित किया और छापे के दौरान घंटों हिरासत में रखा. तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ईडी के छापे मारे गए. राज्य सरकार का कहना था कि ईडी को छापे मारने के पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए.
/संजय
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/ अमरेश द्विवेदी
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