पन्ना, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । मप्र के पन्ना जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ने गुरुवार को एक शिकायती आवेदन के आधार पर टिकुरिया मोहल्ला पन्ना निवासी कांग्रेस नेता श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित एवं डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर को मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण निवारण नियय 2022 की धाराओं के उल्लंघन पर नियत प्रावधानों के तहत कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया है। इस संबंध में पेशी तिथि आगामी एक सितम्बर को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि पप्पू उर्फ श्रीकांत दीक्षित की ग्राम बिलघाड़ी तहसील गुनौर की धुवयाई पत्थर खदान में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जा रहा है, जिसका संचालन रोककर नाप कराई जाए तो बड़ी रॉयल्टी बनेगी। इसके अतिरिक्त गुनौर में गिट्टी क्रेशर के लिए जहां से पत्थर निकाला जा रहा है, उसमें भी स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खोदाई की जा रही है। जिला कलेक्टर द्वारा इस मामले में उप संचालक खनिज प्रशासन जिला पन्ना से जांच प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें तथ्यों के आधार पर कई प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर कुल प्रशमन राशि 62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 रूपये जमा कराया जाना तथा राशि जमा न करने की स्थिति में दोगुनी राशि अर्थात् 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रूपए शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। श्रीकांत दीक्षित द्वारा भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की स्वीकृत माइनिंग प्लान में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / सुरेश पांडे
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